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Sunday, December 5, 2021

लागत प्रभािी बनान ेऔर माध्यस्थमों

 सर्नुियों म ेंक्यों? 

हाल ही में, संसद ने माध्यस्थम ्और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 पाररत दकया ह।ै 

पिृभवूम 

 माध्यस्थम ् और सुलह ऄवधवनयम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) को घरेल ू मध्यस्थता, ऄतंराष्ट्रसीय िावणवज्यक मध्यस्थता तथा विदशेी मध्यस्थता वनणयसों के प्रितनस और सलुह स ेसबंवंधत कानून को समदेकत करने एि ंसशंोवधत करन े के ईद्देश्य से लागू दकया गया था।  आसके ऄवतररि, माध्यस्थम ्प्रदक्रया को ईपयोगकता सके ऄनकुूल ि लागत प्रभािी बनान ेऔर माध्यस्थमों द्वारा मामलों के शीघ्र वनपटान एि ंईनकी तटस्थता सवुनवश्चत करन ेके वलए िषस 2015 में ईि ऄवधवनयम में संशोधन दकया गया था।  िषस 2019 में दशे में संस्थागत माध्यस्थम ्को बढ़ािा दनेे के वलए आसे पुनः संशोवधत दकया गया था।  माध्यस्थम ्और सलुह (सशंोधन) ऄध्यादशे, 2020 यह सुवनवश्चत करने के वलए प्रख्यावपत दकया गया था दक सभी सबंवंधत पक्षकारों को ‘माध्यस्थम ्वनणयस’ के प्रितनस पर वबना शतस ‘रोक’ (Stay) लगाए जान ेका ऄिसर प्रदान दकया जा सके। 

माध्यस्थम ्और सलुह (सशंोधन) विधयेक, 2021 के बारे में 

 माध्यस्थम ्और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 को िषस 2020 के ऄध्यादशे को प्रवतस्थावपत करने के ईद्दश्ेय से प्रस्तुत दकया गया ह।ै आस विधयेक के वनम्नवलवखत ईद्देश्य ह:ैं o माध्यस्थम ्के वनणयस (ऄथासत् एक मध्यस्थता कायसिाही म ेंददया गया अदशे) पर वबना शत सरोक लगाइ जा सकती है, यदद न्यायालय आस तथ्य से संतुष्ट हो दक संबंवधत मध्यस्थता समझौता या ऄनुबंध या वनणसयन, कपट या भ्रष्टाचार से प्रभावित था। o आस विधेयक म ेंमलू ऄवधवनयम की 8िीं ऄनसुूची का लोप कर ददया गया है, वजसमें मध्यस्थों (arbitrators) के प्रत्यायन (accreditation) के वलए अिश्यक ऄहतसाएं, ऄनुभि और मानदडं वनधासररत दकए गए थे।  o विवनयमों द्वारा वनर्ददष्ट मध्यस्थों के प्रत्यायन के वलए ऄहतसा, ऄनभुि और मानदडं तथा ईि सशंोधन प्रकृवत में पररणामी ह।ैं 

िकैवल्पक वििाद समाधान तत्रं (Alternative Dispute Resolution: ADR) के बारे में  माध्यस्थम् और सुलह िस्ततुः ADR के ईदाहरण हैं, वजनमें वििाद वबना मुकदमेबाजी के वनपटाए जाते ह।ैं  ADR तंत्र पक्षकारों को वििाद में ऄंतर्ननवहत मुद्दों को ऄवधक लागत प्रभािी और प्रभािकारी रीवत से वनपटाने की सुविधा प्रदान करता ह।ै